अनलॉक 4.0 की हुई शुरुआत, जानिए अब क्या छूट मिली है

अनलॉक 4.0 की हुई शुरुआत, जानिए अब क्या छूट मिली है

सेहतराग टीम

महामारी कोरोना के आने बाद सरकार ने पूरे देश लॉकडाउन दिया था। सारी सेवाएं ठप्प हो गयी थी। लोगों को कहीं भी आने जाने की छूट नहीं थी। इसके बाद सरकार ने धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से छूट देना शुरू की। आज यानी 1 सितंबर को उसी चरणबद्ध तरीके का चौथा चरण है। अब केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि देश में कुछ संस्थानों और सेक्टर को छोड़कर बाकी चीजें सामान्य हो रही हैं। चौथे चरण के इस अनलॉक में कई छूट दिए गए हैं।

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क्या है केंद्र सरकार की Unlock-4 की गाइडलाइंस

-गृह मंत्रालय ने बीते शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी की थी। अनलॉक-4 में मेट्रो सेवा बहाल करने की इजाजत दे दी गई है, यानी सात सितंबर से आप मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। हालांकि, रेड जोन में मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के आसपास के इलाकों में ज्यादा छूट दी जाएगी।

-अंतरराज्यीय यात्राओं पर कोई रोक नहीं है। व्यक्तियों और सामान की दो राज्यों के बीच तथा एक राज्य के अंदर गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति, मंजूरी, ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

-अभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद ही रखे गए हैं। इन्हें फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रखने के आदेश हैं। हालांकि नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है।

-मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है।

-वहीं सामाजिक स्थलों और कार्यक्रमों में इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा।

-सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इस तरह  के सभी सभागार बंद रहेंगे। ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी।

-गृह मंत्रालय ने संवेदनशील व्यक्तियों (65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, किसी बीमारी से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे) को अगर आवश्यक कार्य नहीं है तो घर पर ही रहने की सलाह दी है।

 

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